धार
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नन्हें शटलर इश्मित अरोरा को दिए 51 हजार, बोले- उचित प्रोत्साहन से बढ़ता है आत्मविश्वास
अंडर-13 ऑल इंडिया में विजेता रह चुके है इश्मित आरोरा
धार। कलेक्टरराजीव रंजन मीना ने खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नन्हें शटलर इश्मित अरोरा को 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। अंडर-13 ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता इश्मित को यह राशि सीआरएस फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, ताकि उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ना जरूरी : कलेक्टर
इस अवसर पर कलेक्टर श्री मीना ने कहा कि खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन में उनके पालकों का अहम योगदान होता है। उचित प्रोत्साहन से ही खिलाड़ी आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी खेल प्रतिभा में निखार लाते हैं। उन्होंने इश्मित के स्पष्ट लक्ष्य और उसकी निरंतर मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि इश्मित निश्चित ही भविष्य में और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। साथ ही, उन्होंने धार में खेल संस्थाओं द्वारा खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन की भी सराहना की।
इस अवसर पर इश्मित अरोरा के माता-पिता श्रीमती शिखा अरोरा एवं लक्की अरोरा, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष पं. छोटू शास्त्री, धार लिटिल शटलर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष शरदचंद्र निगम और जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव सलीम खान उपस्थित थे। इस दौरान बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नन्हें शटलर को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
धार
भोजशाला : चालीस पीर का स्थान अंतिम आदेश तक नमाज के लिए तय, समाज को आपत्ति
सदर अब्दुल समद बोले – स्थान दो किलो मीटर दूर, हम सुप्रीम कोर्ट में फिर बात रखेंगे
5 अगस्त को मामले की अंतिम और निर्णायक सुनवाई, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने निकाली चलों भोजशाला यात्रा
लखन टांंक…..धार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जुम्मे की नमाज के लिए चालीस पीर दरगाह के पास स्थान तय किया हैं, कोर्ट के प्रकरण में अंतिम आदेश आने तक यहां पर प्रति शुक्रवार मुस्लिम समाज दोपहर दो घंटे यहां पर नमाज पढ़ सकेगा। इसके लिए जिला प्रशासन की एक हाई-लैवल बैठक कलेक्टर राजीव रंजन मीणा व एसपी सचिन शर्मा द्वारा ली गई। बैठक में राजस्व विभाग द्वारा स्थान चयन को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा हुई। जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों को निर्णय से अवगत करवाया गया। हालांकि मुस्लिम समाज को इस नए स्थान से आपत्ति है। मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद के अनुसार यह स्थान शहर से दो किलोमीटर दूर हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा हैं, कि भोजशाला से सटा हुआ खुला स्थान नमाज के लिए उपयुक्त होगा। ऐसे में अब मुस्लिम समाज अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखेगा। इधर तय हुए स्थान पर नमाज के लिए तैयारी जिला प्रशासन ने शुरु कर दी है। राजस्व विभाग, पुलिस व नपा की एक संयुक्ते टीम चालीस पीर दरगाह परिसर पहुंची, यहां पर पास में ही एक एकड जमीन को नमाज के लिए चयनित किया गया है। प्रशासन ने बैरिकेड लगाने के साथ सफॉई भी यहां पर करवा दी है।

दरअसल मुस्लिम पक्ष की और से हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया गया था, तीन दिन पहल 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर से सटे हुए स्थान पर नमाज के लिए स्थान देने के आदेश सरकार को दिए थे। जिला प्रशासन को कोर्ट का ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसके बाद कानूनी राय ली व नए स्थान तय किया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुस्लिम समाज की बैठक हुई, समाज को नए स्थान की जानकारी दी गई। चूंकि जुम्मे की नमाज में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग शामिल होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा, सुगम आवाजाही और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ग्राम मालीवाड़ा की सर्वे क्रमांक 664 स्थित ‘चालीसा पीर दरगाह’ के पास की खाली भूमि को नमाज के लिए चिह्नित किया। बैठक के बाद प्रशासन ने इस चयनित स्थान की जानकारी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक कर दी है। इसके बाद ही समाज ने चालीस पीर के स्थान को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी है। देर शाम को नमाज के लिए चयनित स्थान को जायजा लेने के लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी चालीस पीर पहुंचे और जगह का मुआयना कर इंतज़ामों का जायज़ा लिया।

दूर नहीं पढेंगे नमाज
अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने बताया कि प्रशासन ने सभी को बुलाया था, उन्होंने अपना पक्ष रखा व हमसे भी कुछ सुझाव मांगे थे। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्डर में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रिमाइसेस से सटी हुई जगह पर नमाज़ के लिए स्थान दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ फिर से धोखाधड़ी की है और हमें तीन घंटे बैठकार रखा। बताया गया कि 2 किमी दूर चालीस पीर दरगाह के पास नमाज पढे। हमारा कहना साफ़ है कि जो आदेश है,आप उसका पालन कराइए। लेकिन आप तो बिल्कुल आदेश के खिलाफ ही चले गए हैं, तो उसको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फिर से पेश करेंगे आदेश का और हमारी भावनाओं को आहत किया गया है और हमने उसपे आपत्ति दर्ज करा दी है। अब हम हमारी आपत्ति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे।

300 मीटर का क्षेत्र आरक्षित
ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होने के बाद हिंदू समाज का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला। हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि गोपाल शर्मा ने चर्चा में बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही अपने आदेशों में स्पष्ट कर दिया है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट के रुख से साफ है कि भोजशाला में नमाज़ की अनुमति नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के निकट ओपन स्थान पर नमाज़ की बात कही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार, भोजशाला का 100 मीटर का क्षेत्र संरक्षित और 200 से 300 मीटर का क्षेत्र आरक्षित है। हिंदू पक्ष ने इतिहास का हवाला देते हुए दावा किया कि साल 1935 में भोजशाला के पास जो नमाज़ शुरू हुई थी, उसके समाधान के रूप में साल 1942 में धार के तत्कालीन राजा ने बख्तावर मार्ग पर रहमत मस्जिद बनाकर दे दी थी। इसलिए नमाज़ के लिए उस मस्जिद का उपयोग किया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि शहर की शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नमाज़ की व्यवस्था को भोजशाला के 300 मीटर के दायरे से बाहर ही रखे।
हनुमान चालीसा का हुआ पाठ
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा शहर में शु्क्रवार को भोजशाला चलो यात्रा निकाली गई। परिषद के आव्हान पर नगर के सभी हिंदू किला मैदान परिसर पर एकत्रित हुए, जहां से हाथों में केसरिया झंडे लिए पैदल ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिंदू वीर भोजशाला पहुंचे। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के बाद भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी के तेल चित्र के समक्ष सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ व अंत में महाआरती करते हुए यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान यात्रा में महिलाएं, युवतियां व बुजूर्ग सहित युवा बडी संख्याी में शामिल हुए।
5 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई
भोजशाला पर 14 जुलाई को दी गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब याचिकाकर्ताओं जिब्राण अंसारी, हाजी मुनीर अहमद व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा। वहीं प्रतिवादियों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज उपस्थित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 5 अगस्त 2026 की तारीख तय की है। इस सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एक विशेष पीठ का गठन करेंगे। अदालत की सुचारू सहायता के लिए अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी और आदित्य शर्मा को क्रमशः याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्ष की ओर से नोडल काउंसिल’ नियुक्त किया गया है, जो सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेजों का एकत्र करेंगे।
इनका कहना हैं, कि
राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई और दोनों पक्षों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद ग्राम मालीवाड़ा की सर्वे क्रमांक 664 स्थित खाली भूमि को नमाज के लिए चिन्हित किया गया है, जो 40 पीर के बगल में स्थित है। कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक मुस्लिम पक्ष के लोग प्रत्येक शुक्रवार नमाज पढ़ सकेंगे।
संजीव केशव पांडे, एडीएम, धार
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि भोजशाला से सटे हुए उपयुक्त स्थान पर नमाज के लिए जगह दी जाए। किंतु प्रशासन दो किलो मीटर दूर पढने के लिए कह रहा है। हमारी आपत्ति अधिकारियों के समक्ष दर्ज करवा दी हैं, अब कोर्ट के समक्ष हमारी बात रखेंगे।
अब्दुल समद, सदर, धार
12 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी पक्षों की लंबी बहस और एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुनवाई की, दो घंटे चली बहस चली सुनवाई में सभी पक्षों ने अपने तर्क रखे। मामले में कोर्ट ने फैसला रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा है।
15 मई 2026: हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए भोजशाला को माता सरस्वती का मंदिर माना भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. …। इस आदेश के तहत हिंदुओं को भोजशाला में नियमित पूजा करने का अधिकार मिलाऔर मुस्लिम पक्ष के अंदर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
14 जुलाई 2026: हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सर्वोच्च अदालत ने एक अंतरिम व्यवस्था दी, जिसके अनुसार हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज के लिए परिसर के निकट ही एक खुली वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
17 जुलाई 2026 : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के बाद प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई और चालीस पीर स्थित ग्राम मालीवाड़ा की सर्वे क्रमांक 664 स्थित चालीसा पीर दरगाह के पास की खाली भूमि को नमाज के लिए चिह्नित किया।
निर्णय की और मामला : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 5 अगस्त 2026 की तारीख तय की है। इस सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एक विशेष पीठ का गठन किया गया है।
धार
टांडा पुलिस ने दबोचा 10 हजार का इनामी लुटेरा, 2021 से चल रहा था फरार
गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से फरार था आरोपी
धार। टांडा पुलिस ने साल 2021 से लूट के मामले में फरार चल रहे दस रुपये के इनामी आरोपी ठाकुर पिता हरु निवासी ग्राम सिंगाचोरी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, थाना टांडा में वर्ष 2021 में आरोपी ठाकुर के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया गया था। वारदात के बाद से ही आरोपी लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। लंबे समय तक सुराग न मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई थी।
विशेष अभियान के तहत मिली सफलता
फरार और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में टांडा थाना पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना और तकनीकी साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की और आरोपी ठाकुर को धर दबोचा।
न्यायालय में किया जा रहा पेश
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इनामी आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में थाना टांडा पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
धार
डकैती की योजना बनाते 3 बदमाश गिरफ्तार….. वाहनों को रोककर डकैती डालने की बना रहे थे योजना
– दो आरोपी मौके से हुए फरार, पुलिस ने देसी कट्टा, कारतूस, धारदार हथियार बरामद किया
धार। बाग पुलिस ने ग्राम अंजनताड़ के पास डकैती की योजना बना रहे तीन हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, धारदार हथियार और इंदौर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल जब्त की है।
17 जुलाई 2026 की रात करीब 12 बजे बाग पुलिस और डेहरी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खोजा फाटा ग्राम अंजनताड़ के पास कुछ हथियारबंद बदमाश वाहनों को रोककर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
तीन आरोपी दबोचे, दो फरार
पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिलीप पिता प्रेम सिंह पवार निवासी बोरडबरा, जितेंद्र पिता गुलाब सपनिया निवासी खेडलीहनुमान गंधवानी और लोकेश पिता रकसिंह निवासी बोरडबरा के रूप में हुई है। वहीं, दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
चोरी की बाइक और हथियार बरामद
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक 12 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक फालिया, डंडे और इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपियों में से लोकेश पुराना अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से चोरी और अवैध शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं
इस टीम को मिली सफलता
इस कार्रवाई में बाग थाना प्रभारी निरीक्षक हीरू रावत, डेहरी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक भूपेंद्र खरतिया, एएसआई गोरेलाल शुक्ला, प्रधान आरक्षक बाबू कामलियार, सोहन, भावसिंह, आरक्षक ओमप्रकाश, सुनील, प्रीतम, सोनू, रवीन्द्र, राजू और धार साइबर टीम की सराहनीय भूमिका रही।
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