माछलिया घाट डकैती के 4 आरोपियों को 5-5 साल की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

जूनागढ़ के परिवार से घाट पर मारपीट कर लूट थे गहने, नकदी और दस्तावेज

धार। राजगढ़ थाना पुलिस की कोर्ट में प्रभावी पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायालय सरदारपुर ने माछलिया घाट डकैती कांड के चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पत्थर से टकराकर बंद हुआ था वाहन, फिर बोला धावा
घटना 21 मई 2025 की देर रात की है। गुजरात के जूनागढ़ ग्राम केशोद निवासी फरियादी मुकेश अपने परिवार के साथ टवेरा वाहन से इंदौर जा रहे थे। रात करीब डेढ बजें बजे माछलिया घाट के पास सड़क पर पड़े पत्थर से वाहन टकराकर बंद हो गया। जब परिजन गाड़ी की जांच करने नीचे उतरे, तभी हथियारों से लैस छह बदमाशों ने उन्हें घेर लिया।

गहने, नकदी और दस्तावेज लूटे
बदमाशों ने हथियारों के बल पर फरियादी की बेटी से सोने की चेन, कान की बाली, अंगूठी और पर्स में रखे 35 हजार नगद लूटे। साथ ही महिला के सोने के कंगन, कान की बालियां और गाड़ी में रखे 5 बैग, कपड़े, मोबाइल फोन सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज भी छीन लिए। वारदात के दौरान महिला और उसकी पुत्री घायल भी हो गई थीं।

जंगलों से हुई गिरफ्तारी
फरियादी की रिपोर्ट पर राजगढ़ पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर माछलिया घाट के घने जंगलों से घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और लूटा गया मशरूका बरामद किया था। राजगढ़ पुलिस की कोर्ट में प्रभावी पैरवी के आधार पर हमीस पिता फत्तू मछार, मोहन पिता अनसिंह, संजय पिता पान सिंह, बाल सिंह पिता बेल सिंह सभी निवास‍ियों को सजा सुनाकर अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले की त्वरित जांच और अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा दिलाने में एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार, राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार, तत्कालीन निरीक्षक दीपक सिंह चौहान, उप निरीक्षक निहाल सिंह दंडोतिया, सउनि सुनील राजपूत, प्रधान आरक्षक विपिन कटारा, प्रेमपाल सिंह चौधरी तथा आरक्षक दिलीप, राकेश, अमित, अंकित, अजीत, अमर व गोपाल की सराहनीय भूमिका रही।

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